आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.
इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी. इस दौरान उन्होंने अदालत से कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है.
मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं. इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का ये दावा है कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था. इससे आप नेताओं को बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर मिली.