UP Madarsa Board: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी में मौजूद 16 हजार से भी अधिक सभी मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है. ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के बाद लिया गया है.
यूपी में अब मानकों पर खड़े नहीं उतरने वाले मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा. उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी. वहीं मानको को पूरा करने वाले मदरसे यूपी बोर्ड, CBSC बोर्ड या ICSE बोर्ड से मान्यता लेकर संचालित होते रहेंगे. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 16 हजार से भी अधिक मदरसे मौजूद हैं जिनमें 13.57 लाख से अधिक छात्र हैं.
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज
गौरतलब है कि 22 मार्च को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार (5 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी.