बिहार के सीतामढ़ी में मुखिया बनने वाले शख्स पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने जिलाधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मामला सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा पंचायत का है. बिल्टू राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव को वर्ष 2021 में बिहार पंचायत चुनाव के दौरान भलुआहा पंचायत के मुखिया पद की जिम्मेदारी दी गई थी. उस समय उनपर ये आरोप लगा कि जिस वक्त वह मुखिया का चुनाव जीते, उस समय उनके पास नेपाल की नागरिकता थी. वर्ष 2007 से ही बिल्टू राय नेपाली नागरिक हैं. हालांकि बाद में 22 मई 2023 को उन्होंने नेपाली नागरिकता को त्याग दिया था.
सोनबरसा प्रखंड के परसा खुर्द निवासी मुकेश कुमार साह ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि बिल्टू की नागरिकता नेपाल की है. वह पड़ोसी देश नेपाल के कपिलावासी नगर पालिका के निवासी है. जिसके बाद मामले में सुनवाई के बाद अब आयोग ने जिलाधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मुकेश कुमार ने कहा, ”दरअसल बिल्टू राय उर्फ बिलट उर्फ बिलट प्रसाद यादव को भारत और नेपाल दोनों जगहों की नागरिकता है. ऐसे में पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 135 (2) के तहत बिल्टू को मुखिया पद से हटाने की मैंने मांग की थीय वादी और प्रतिवादी का पक्ष सुनकर राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाते हुए मुखिया प्रसाद को पद से मुक्त कर दिया है.”
सुनवाई के दौरान मुकेश के अधिवक्ता ने कहा कि बिल्ट प्रसाद 2007 से ही नेपाल का नागरिक है. इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी और मुखिया का चुनाव लड़ा. नेपाली नागरिकता छोड़ देने से ही भारत की नागरिकता खुद ही नहीं मिल जाती है.