शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने संजय सिंह को जमानत दी. इसमें बड़ी बात ये है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है.
कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले में AAP नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है.
आपको बता दें कि संजय सिंह को बीते साल 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रंग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने अदालत से कहा था कि संजय सिंह दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब (कंपनी) समूहों से रिश्वत प्राप्त करने की साजिश का हिस्सा थे.
आदलत की सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा है कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद हैं. जांच एजेंसी बताए कि उनको आगे भी जेल में रखने की क्या जरूरत है. कोर्ट ने राजू से 2 बजे तक इस पर निर्देश लेकर आने को कहा. दो बजे के बाद राजू ने कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसी के साथ कोर्ट ने ये साफ किया कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.