पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा मामले में आज मंगलवार को सुनवाई की है. जिसमें कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने रूल 4 के प्रोविजन को समाप्त करते हुए आदेश दिया है कि अगर शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठते है या असफल होते हैं तो उन्हें नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है.
नियोजित शिक्षकों ने इस फैसले पर कहा, “आज जो फैसला आया है, इससे हम लोगों में खुशी है. हमारी मांग थी कि बार-बार सरकार कभी दक्षता परीक्षा के नाम पर तो कभी सक्षमता के नाम पर जो छटनी प्रक्रिया कर रही थी. उसमें आज शिक्षकों की जीत हुई है.”
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के. वी. चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई 15 मार्च,2024 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया.