दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सोमवार (18 मार्च) को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था. जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा था कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है.
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 06 अप्रैल 2023 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. इसके बाद 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. लेकिन वो 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर बाहर चल रहे थे.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार