आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कोर्ट के जमीन पर बने दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया है. दरअसल, आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ शिकायत हुई थी कि उनका पार्टी दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया है. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिया है.
हाईकोर्ट ने भी जमीन खाली करने का दिया था आदेश
गौरतलब है कि कोर्ट के जमीन पर बने AAP पार्टी दफ्तर के खिलाफ हुई शिकायत को लेकर हाई कोर्ट ने भी नराजगी जाहिर करते हुए जमीन खाली करने का आदेश दिया था. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमीन खाली करने का आदेश दे दिया है.
चुनाव के वजह से मिली 15 जून तक की मोहलत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को फटकार लगाया है. हालांकि, लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए SC ने AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बने दफ्तर को खाली करने का मोहलत दिया है.