मधेपुरा के भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU) के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अनिल कुमार ने रविवार को सदर थाने में मामला दर्ज किया. इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से 28 फरवरी को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन और अन्य संबंधित कार्ययोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में बीएनएमयू के कुलपति प्रो बिमलेंदु शेखर झा, परीक्षा नियंत्रक डॉ शशिभूषण कुलसचिव डॉ मिहिर कुमार ठाकुर शामिल नहीं हुए थे. सदर थानाध्यक्ष बिमलेंदु कुमार ने बताया कि इस मामले पर आरडीडी के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कराया गया है.
इस आवेदन में कहा गया है कि 28 फरवरी को भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं पर बातचीत के लिए बैठक बुलाई गई थी. विभाग ने परीक्षाओं के शेड्यूल का फैसला पहले से ही लिया गया था. इसके साथ ही अकादमी सत्र में कौन सी परीक्षा कब ली जाएगी है, इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. जुलाई में हुई समीक्षा से पता चला कि बीएनएमयू में शैक्षणिक सत्र तीन से चार साल पीछे चल रहा है. इसी कड़ी में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 30 के तहत परीक्षाओं के लिए विधिवत अधिसूचना जारी की गई थी. समीक्षा में पाया गया कि पुराने सत्र के साथ-साथ कई अद्यतन अकादमी सत्र भी पिछड़ रहे हैं. परीक्षा विभाग ने बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 9 का उल्लंघन माना है और ऐक्शन लेने को कहा है.