चंद किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन से दिल्ली-एनसीआर में आम आदमी का जन जीवन अस्त-व्यस्त है. किसानों के दिल्ली की ओर कूच के मामले में मंगलवार (20 फरवरी) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं.
इतना ही नहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
बता दें कि बीते गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से एक बैठक तय की गई है, इस बैठक से मामले का हल निकलने की काफी हद तक उम्मीद है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले इस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को तय कर दी थूी, जिस पर आज सुनवाई हुई है.