चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए. इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है.
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे, आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया, बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए हैं. पीठ ने कहा कि इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं, लिहाजा आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है. पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है.
दरअसल, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.