बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार (30 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते.
आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक, गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है. दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी थी.
याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A. नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया. इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा. ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं.
कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में रखा था. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है.