समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सपरिवार दोषी करार दिए गए हैं. आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे, अब्दुल्ला और पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा को दोषी करार दिया है. तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. आजम खान का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया है. अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा जा रहा है.
दरअसल बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे. इस चुनाव में उन्हें जीत भी मिली थी. उनके विरोधी उम्मीदवार और बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी चुनाव लड़ने की नहीं है.
2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी. इसके बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था.