इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार दिया है. सुरेंद्र कोली और पंढेर को गाजियाबाद की कोर्ट ने इससे पहले फांसी की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कोली को दोषमुक्त करार दिया. वहीं कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी करार दिया.
बता दें कि नोएडा का निठारी गांव मई 2006 में तब चर्चा में आया था जब यहां एक कोठी से 19 बच्चों व महिलाओं के नरकंकाल मिलने का मामला सामने आया था. इस केस में कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. हालांकि इस केस का गवाह नंदलाल बाद में मुकर गया था. इस पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी. इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी. आरोप लगा था कि बच्चों को मारकर उनके अंग विदेश में बेच दिए जाते थे. स्थानीय कोर्ट ने पहले ही दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और दो मामलों में मनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त कर दिया. मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ कुछ छह मामले दर्ज थे, जिनमें से तीन मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, इनमें से दो मामलों में पहले ही वह बरी हो चुका है.