बिहार में खगड़िया की एक अदालत ने बीते सात अक्टूबर को पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी जिला परिषद अध्यक्ष पत्नी कृष्णा यादव को आठ साल पहले रंगदारी मांगने के एक मामले में सजा सुनाई थी. मंगलवार को आदेश की प्रति नहीं देने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पेशकार के साथ विवाद किया. घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत किया.
एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि खगड़िया थाना में दर्ज केस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक रणवीर यादव एवं उनकी पत्नी कृष्णा यादव को दोषी पाते हुए सात अक्टूबर को सजा सुनाई गई थी. उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए उक्त घटना घटी है.
उन्होने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में गंभीरता से इसकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है. कौन-कौन लोग पेशकार के साथ विवाद में शामिल थे, इसका सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है. गहन जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे.
बताया जाता है कि स्थानीय अदालत द्वारा उक्त मामले में आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव ने बताया कि सजा वाले दिन ही पति और उन्हें जमानत मिल गई थी. वह सोमवार से पटना में हैं. पेशकार से विवाद की जानकारी उन्हें नहीं है.