बिहार सरकार द्वारा 22 नवंबर 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई. जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना है. यह सामाजिक कल्याण योजना लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है.
कन्या विवाह योजना के फायदे क्या हैं?
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों के शादी के समय 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है. फिलहाल सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹10,000 करने का सोच रही है. इस योजना से दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करने का प्रयास किया जाता है. इस योजना से लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार होता है. इससे बाल विवाह को रोका जा सकता है.
कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता क्या है?
योजना के तहत कन्या को बिहार राज्य की मूल निवासी होना जरूरी है. कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. वर की आयु विवाह के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 60 हजार या उससे कम होनी चाहिए. परिवार के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना चाहिए.
आवेदन की प्रक्रिया
- बिहरा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं.
- “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के विकल्प पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि भरें.
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि स्कैन करके अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट esuvidha.bihar.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर आपको “आवेदन की स्थिति जांचें” या इस तरह का कोई विकल्प खोज कर क्लिक करें. इसके बाद अपना आवेदन संख्या, नाम, या अन्य संबंधित विवरण दर्ज करने के बाद आप अपनी आवेदन की स्थिति देख पाएंगे.
अब तक कितने लोग हुए लाभान्वित?
बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक कुल 2,39,654 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है. वित्तीय वर्ष 2024-2025 में इस योजना के अंतर्गत 12000 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है.