मोहाली जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को 2018 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला जीरकपुर पुलिस थाने में एक 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कोर्ट ने आज (1 अप्रैल) यह सुनवाई साल 2018 में जीरकपुर रेप केस में हुई थी. इस मामले में आखिरी सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी पाया गया था.
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
35 वर्षीय महिला ने भी लगाया था दुष्कर्म का आरोप
2018 में ही एक 35 वर्षीय महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता का आरोप है कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लिल वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी. घटना के बाद आरोपी लंदन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था केस
जीरकपुर पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह सहित 7 अन्य आरोपियों पर IPC की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया था. अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल हैं.