यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके शो को पब्लिश करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही यह हिदायत भी दी है कि शो में मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर लिया कि रणवीर के शो से 280 लोगों की अजीविका जुड़ी हुई है.
सॉलिसिटर जनरल ने शो को अश्लील मानने से किया इनकार
रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित शो पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सॉलिसिटर जनरल ने शो को अश्लील मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा, “मैंने पूरा शो देखा है, इसमें कोई अभद्रता नहीं है, लेकिन इसमें विकृति जरूर है.” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हास्य, अश्लीलता और विकृति तीन अलग-अलग चीजें हैं.
India's Got Latent case | In Supreme Court, Solicitor General Tushar Mehta says he saw the show out of curiosity, and it is not vulgar, but it is perverse. Humour is one thing, vulgarity is one thing, and perversity is another level. https://t.co/EaGXIZxubI
— ANI (@ANI) March 3, 2025
रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें ‘द रणवीर शो’ पर अगले आदेश तक कंटेंट पब्लिश करने पर रोक लगा दी गई थी. रणवीर ने अदालत से राहत की गुहार लगाते हुए तर्क दिया कि उनके शो से 280 लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है.
SC ने शो को पब्लिश करने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को शालीनता बनाए रखने की शर्त पर शो फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में कंटेंट की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को ‘द रणवीर शो’ मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से मना किया है. कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को लेकर बयान देने से रोका है.
विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ किया कि रणवीर को पहले जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा, उसके बाद ही उनकी विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा.
India's Got Latent case | Supreme Court asks Assam investigating officer to fix a date and time for the purpose of Allahbadia to join the probe.
With regards to Allahbadia's prayer to allow him to travel abroad as a guest in foreign countries, the Supreme Court says this prayer… https://t.co/GeLPpLs0ni
— ANI (@ANI) March 3, 2025