वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी है. अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था.
अब 24 लाख की आय पर अब 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा.
न्यू स्लैब
0-4 लाख – जीरो
4-8 लाख – 5% (रिबेट सेक्शन 87 A)
8-12 लाख – 10% (रिबेट सेक्शन 87 A)
12-16 लाख – 15%
16-20 लाख – 20%
20-25 लाख- 25%
25 लाख से ऊपर- 30%
12 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बड़े ऐलान के बाद अब मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है. सालाना 12 लाख तक की अगर कोई व्यक्ति कमाई करता है तो उसे 1 भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर 12 लाख रुपये से एक भी रुपये ज्यादा होता है तो टैक्स भरना होगा.
पिछले साल भी मिली थी टैक्स में छूट
गौतरलब है कि पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दी थी. यह लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई थी. अब एक बार फिर मिडिल क्लास को तोहफा देने के लिए नए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है.
ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं कोई बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. ओल्ड टैक्स स्लैब में पहले की तरह ही 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है. वहीं 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है.
ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्स स्लैब
– 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
– 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
– 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%