पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) मामले में शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में होने वाली थी, लेकिन पीठ के उपस्थित न होने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है. मामले की सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की गई है.
बीपीएससी की 70वीं पीटी रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. अब ऐसे में आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट के अहम फैसले का इंतजार था. बेंच की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस मामलों पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है.
इससे पहले 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद अब पटना पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला सचिवालय थाना में केस दर्ज किया गया है. बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. इसी बीच बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है.
जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था जिसमें कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. आयोग ने 45 दिन में परिणाम भी जारी कर दिया था. उल्लेखनीय है कि बीते 16 जनवरी की सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को 30 जनवरी तक एफिडेविट देने का निर्देश दिया था.
हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें अब एक साथ जोड़ दिया गया है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कोचिंग संचालक खान सर की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें री-एग्जाम की मांग के साथ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की अपील की गई है.
हिन्दुस्थान समाचार