अररिया: सर्द शीतलहर और कंपकंपा देनी वाली ठंड के मद्देनजर डीएम अनिल कुमार ने गुरुवार शाम को आदेश जारी किया कि वर्ग आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 18 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.
डीएम के जारी आदेश में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है. जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इस परिपेक्ष्य में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों यथा प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान में वर्ग आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 18 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है.
वर्ग आठ के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन साढ़े तीन बजे के बीच संचालित की जा सकती है. आदेश 17 जनवरी शुक्रवार से सही लागू की गई है.
हिन्दुस्थान समाचार