बिहार के पैक्सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) से हटाए गए एक लाख से ज्यादा सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना HC के फैसले को चुनौती देते हुए फैसला लिया है. SC ने कहा कि पूर्व में हटाए गए लगभग 1 लाख पैक्स सदस्यों की सदस्यता फिर से बहाल की जाएगी. इन सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा और वे पैक्स चुनाव में वोट दे पाएंगे.
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक घोषित किया था. पटना हाईकोर्ट ने इसे नियमावली से हटाने का फैसला सुनाया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पलट दिया है.
सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने कहा, “सदस्यता बहाली के साथ ही बिहार में करीब 1 लाख से ज्यादा पैक्स सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जल्द ही इन सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति बिहार निर्वाचन आयोग को भेजी गई है.”
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, “सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल हो जाएगी. आगामी चुनाव में सभी वोट कास्ट कर सकेंगे.”