सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में हुई हत्या के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन जेल की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 8 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था. जिसमें से जनता दल यूनाइडेट (JDU) के नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, पूर्व सांसद सूरज भान, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत आठ लोग शामिल थे. इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
कौन हैं मुन्ना शुक्ला?
55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला का आपराधिक इतिहास रहा है. उनके भाई छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की अपराध की दुनिया में कभी बोलबाला था. गैंगवार में छोटन की मर्डर कर दी गई थी,जबकि भुटकुन पर गोपालगंज डीएम जी. कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा था. मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से विधायक रह चुके हैं.
13 जून 1998 को राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को गोली से भून दिया गया था. हत्या का आरोप बृज बिहारी प्रसाद पर देवेंद्र दुबे गया था.