Kolkata Doctor Death Case
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल (R.G. KAR Medical College) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष (Sandip Ghosh) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अस्पताल परिसर में रेप और हत्या की घटना और करप्शन दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर करप्शन के आरोप की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसमें संदीप घोष के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है.
संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त उनका पक्ष नहीं सुना. उनका कहना था कि उन्होंने इस मामले के खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. संदीप घोष ने अपनी अर्जी में करप्शन के आरोपों को अस्पताल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़ी हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग भी अपनी याचिका में की थी.
साभार – हिंदुस्थान समाचार