नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है. इससे ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 से देश में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी. इसके तहत 78 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का हिस्सा है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जारी बयान में कहा कि ईपीएस पेंशनभोगी 1 जनवरी, 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.
इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की स्वीकृति ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. मंडाविया ने कहा कि पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन हासिल करने में सक्षम बनाने वाली ये पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करती है.
मंत्रालय के अनुसार पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक के शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं होगी. पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी. इसका अगले चरण में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में बदलाव होगा. इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण में उल्लेखनीय लागत में कमी आएगी. गौरतलब है कि पिछले महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनी मंजूरी दी है, जो एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा.
हिन्दुस्थान समाचार