नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आरजेडी नेता रामबली सिंह का बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार विधान परिषद कार्यालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को तय करने का आदेश दिया.
रामबली सिंह ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पटना हाई कोर्ट ने विधान परिषद के सभापति की ओर से रामबली सिंह की सदस्यता रद्द करने के निर्णय को वैध करार दिया. हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पार्टी विरोधी क्रियाकलापों एवं अनुशासन भंग करने के आरोपों को सही पाया और 6 फरवरी को विधान परिषद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार