नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े ईडी के मामले में विजय नायर को जमानत दे दी है. जस्टिस ह्रषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान विजय नायर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विजय नायर की मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि विजय नायर को सीबीआई के मामले में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है. सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में 17 महीने हो गए और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ. विजय नायर 672 दिनों से जेल में है. दोनों एक जैसे मामले हैं और आरोप भी वही हैं.
ईडी ने विजय नायर को 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था. विजय नायर को सीबीआई के मामले में जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर, 2022 को विजय नायर को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 12 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. विजय नायर की ट्रायल कोर्ट ने 29 जुलाई को डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई, 2023 को विजय नायर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार