यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है. जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट के लिए तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा यूट्यूबरों को विज्ञापन के लिए 8 लाख तक का प्रस्ताव किया गया है. इस पॉलिसी के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है.
यूपी सरकार ने लाभकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है. पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.
विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइडर को चार वर्गों में बांटा गया है. जिसमें एजेंसी या फर्म को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है. इसके लिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना होगा. वहीं, यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये रखा गया है.
सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत अहर कोई राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालता है तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी. इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है.