कथित दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के. कविता जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने के. कविता को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. वहीं अब के. कविता 5 महीने बाद जेल से वापस आएंगी.
सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि याचिकाकर्ता पिछले पांच महीने से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. मामले में 493 गवाह हैं। रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाते हुए के. कविता की जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि के. कविता महिला हैं. जब कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया तो रोहतगी ने अंतरिम जमानत की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि बिना ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने कोई आदेश नहीं दे सकते.
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.
ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या सबूत है कि बीआरएस नेता के. कविता अपराध में शामिल थीं. इसके बाद कोर्ट ने घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दी.