गोपालगंज: गोपालगंज न्यायालय के एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को एसिड हमले के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने पीड़ित बच्चे के इलाज का खर्च सरकार को उठाने का निर्देश भी दिया है.
मामला 2021 का है, जब अमवा मौजे गांव में खेत से लौट रहे एक ही परिवार के चार लोगों पर तेजाब फेंक दिया गया था. इस घटना में एक बच्चा 93% तक झुलस गया था. यह घटना गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के अमवा मौजे गांव की है. 2021 में खेत से काम करके लौट रहे एक परिवार पर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया था. इस घटना में परिवार के चार लोग झुलस गए थे, जिनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर थी. बच्चा 93% तक झुलस गया था. बच्चे का इलाज गोपालगंज से लेकर दिल्ली के एम्स तक में कराया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ.
इस मामले में छह आरोपियों में से तीन पर मुकदमा चलाया गया. तीन साल बाद आए फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, हर आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए के तहत उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना और धारा 307 के तहत प्रत्येक को दस-दस साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस जघन्य एसिड अटैक मामले में पीड़ित बच्चे के इलाज को लेकर सरकार को भी निर्देश दिया है कि सरकारी खर्चे पर पीड़ित बच्चे का समुचित इलाज कराए जाएं. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित उज्जवल नाम का लड़का 93% तक एसिड अटैक में झुलस गया था. अदालत ने अपने फैसले में बिहार सरकार को पीड़ित बच्चे के इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि बच्चे का इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाए.
हिन्दुस्थान समाचार