इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. SC ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की SIT जांच नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि एसआईटी ही समाधान नहीं है. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.
बेंच ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, ‘अदालत ने चुनावी बॉण्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का पहलू था. लेकिन आपराधिक गड़बड़ियों से जुड़े मामलों को अनुच्छेद 32 के तहत नहीं लाया जाना चाहिए, जब कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं.’