लव जिहाज से जुड़ा विधेयक आज मंगलवार को यूपी विधानसभा से पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों का सजा बढ़ा दी गई है. विधेयक के अनुसार अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी. साथ ही इसमें नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. आपको बता दें कि लव जिहाज से जुड़ा बिल योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था.
क्या-क्या हैं नए विधेयक में?
1. लव जिहाज में दोषी पाये जाने पर आरेपी को 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
2. धर्मांतरण के मामलों में कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है.
3. शिकायत दर्ज कराने पर पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी है.
4. लव जिहाद मामले पर सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में नहीं होगी.
5. सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर फैसला नहीं लिया जा सकता है.
6. इसमें सभी दोषियों को गैर-जमानती बनाया गया है.