नीट यूजी-2024 परीक्षा मामले पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में दोबारा नीट-यूजी परीक्षा होने पर रोक लगा दी है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NTA के साथ-साथ CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी अपनी-अपनी बात रखी. यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है.
उन्होंने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है. उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि CBI ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों लाभार्थी होने की बात सामने आई है.
सीजेआई ने आगे कहा कि जांच अभी तक अधूरी है. हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी हुई है. IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की. अभी तक मिले साक्ष्य के आधार पर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है.
छात्रों को अटकाए नहीं रख सकते- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों को अटकाए नहीं रख सकते हैं. हमने इस वर्ष के परिणाम की तुलना पिछले 3 वर्ष के आंकड़ों से भी की. इसे देखकर भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ व्यापक गड़बड़ी है. हम मानते हैं कि फिर से परीक्षा कराने से 20 लाख से अधिक छात्रों पर दुष्परिणाम होगा. इससे अकादमिक सत्र के साथ-साथ पढ़ाई गड़बड़ा जाएगी.