कावड़ यात्रा-नेम प्लेट विवाद मामले में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है. बता दें कि योगी सरकार और धामी सरकार ने कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने का आदेश दिया था. जिसके बाद 20 जुलाई को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.
‘केवल अपने खाना के प्रकार बताने की जरूरत है’
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं. मालिकों को अपने दुकान पर नाम बताने की जरूरत नहीं है. दुकानदारों को केवल अपने खाना के प्रकार बताने की जरूरत है. इसका अर्थ ये है कि दुकान पर यह लिखा होना चाहिए कि दुकान में शाकाहारी खाना मिल रहा है या मांसाहारी. सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.
नेम प्लेट के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. टीएमसी कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी.