पटना: पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिया है.
बीपीएससी टीआरई 1 के अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी. अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है.
धीरेंद्र कुमार की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग को दिया है. इस केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता वाई. वी. गिरी ने की थी. उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था.
हिन्दुस्थान समाचार