कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. जिसमें प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. सिद्धारमैया ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी. उन्होंने लिखा, ‘कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई.’
सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, ‘हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं. हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण करना है.’ सूत्रों के अनुसार गुरुवार को विधानसभा में कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक पेश किया जाएगा.
Karnataka CM Siddaramaiah tweets, "The Cabinet meeting held yesterday approved a bill to make it mandatory to hire 100 per cent Kannadigas for "C and D" grade posts in all private industries in the state. It is our government's wish that the Kannadigas should avoid being deprived…
— ANI (@ANI) July 17, 2024
स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर कहा गया कि किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में 70 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी.
प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
विधेयक में ये भी कहा गया है कि यदि उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें ‘नोडल एजेंसी’ द्वारा कन्नड़ भाषा में परीक्षा पास करनी होगी. आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी नियोक्ता, अधिभोगी या प्रतिष्ठान के प्रबंधक इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माने भरना पड़ेगा. यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो तो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.