सीएम नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक की. इस बैठक 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी. जिसमें एक प्रस्ताव राज्य के 4 शहरों में मेट्रो की सौगात मिली है. जिसमें से दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शहर शामिल है. अब इसके लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी होगी. इसके बाद ही डीपीआर बनेगा. इसके अलावा पहले से ही पटना में मेट्रो का काम जारी है.
नीतीश कुमार के 22 एजेंडों में लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
डीजल अनुदान को लेकर 150 करोड़ रुपए के कार्यान्वयन एवं निकासी व्यय की पर मुहर लगी है. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई. बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई. बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया.
खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है. एसएफसी को व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड से कर्ज प्राप्त किए जाने वाले के लिए 12000 करोड़ रुपए की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. शहरी गरीबों के लिए प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्र के 750 परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर निजी भागीदारी के तहत बहुमंजिली आवास निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने की कैबिनेट में स्वीकृति मिली है.
बिहार विद्युत सुधार (मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफर) स्कीम, 2006 के तहत् मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (MIPS) से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को अंतरित किये गये निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) के सेवोत्तर लाभों के मामलों को भी ‘बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाई मास्टर ट्रस्ट’ द्वारा आच्छादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है.
भविष्य निधि के अंशदान से संबंधित निर्णय : किसी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छः प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को क्षांत करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11 के उप नियम (1) के खंड-ख के पश्चात नया खंड ‘ग’ जोड़ने के संबंध में स्वीकृति दी गई है.
राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई है. मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो सकता है. इसको लेकर भी कैबिनेट में फैसला होने की खबर है. लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है. कैबिनेट विभाग में लिए गए फैसले की जानकारी विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने दी.