नीट परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से एक बार फिर इनकार कर दिया है. साथ ही एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है.कोर्ट ने याचिकाकर्ता से NTA को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की बात कही.
बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग को रोकने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया. बेंच ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को धीरज रखने को कहा.
बता दें कि ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट के जारी होने से पहले 1 जून को शिकायत दायर की थी. इसमें बिहार और राजस्थान के परीक्षा सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, और परीक्षा रद्द कर SIT जांच कराने की मांग की गई थी.
अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है और साथ ही परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है. हमें इसका जवाब चाहिए.