दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीती से जुड़े मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉम से हटाने का आदेश दिया है.
आबकारी नीति मामले में 28 मार्च को दिल्ली HC में सुनवाई हुई थी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दी थी. अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को वीडियो हटाने का आदेश दिया था. इस वीडियो में केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. ये याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की थी.
इस याचिका में वैभव सिंह ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल शराब नीती से जुड़े मामले में 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था. तो उन्होंने कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया. इसका वीडियो केजरीवल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.