सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम (NEET) की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुनवाई की है. SC में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई. इस पर कोर्ट ने अपने सुनवाई में परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग को भी रद्द नहीं की जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई. SC ने इस मामले पर NTA को नोटिस भी जारी किया है.