सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेर लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर दोबारा मतदान कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये याचिका आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता ने दायर की थी. उन्होंने याचिका में मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर धांधली/बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी.
इसी मामले में SC ने कुमारी अनीता को हाईकोर्ट में जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी बात हाईकोर्ट में रखें. SC ने कहा हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. इसके बाद अनीता ने अपनी अर्जी वापस ले ली है.
बता दें कि मुंगेर में 13 मई को वोटिंग हुई थी. इस दौरान आरजेडीप्रत्याशी कुमारी अनीता ने आरोप लगाए थे कि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की मदद से मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर गंभीर हेरफेर, बूथ कैप्चरिंग और धांधली की है. अनीता ने इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की था. उनका कहना है कि भारत के चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई थीं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था. उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनको गंभीर चोटें आईं. जिसको लेकर 13 मई को पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई है.