दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. वह 1 जून तक जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे.
बता दें कि कोर्ट से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 5 जून तक की जमानत की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. इसपर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है. इस पर केजरीवाल के वकील ने अपत्ति जताई थी. हालांकि कोर्ट ने ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी है. अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल को कोर्ट से चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत है.