पूर्वी चंपारण: एके-47 बरामदगी मामले में कोर्ट ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले में कुणाल सिंह को दोषी करार दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कुणाल को विभिन्न धाराओं में 42 हजार रुपयेअर्थदंड की सजा भी दी है. अर्थदंड नहीं देने पर कुणाल सिंह को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले में सत्रवाद संख्या 1028/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र यादव ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है,कि मंगलवार 7 मई को न्यायालय ने कुणाल सिंह को दोषी ठहराया था और न्यायालय ने 8 मई बुधवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अभियुक्त कुणाल कुमार सिंह के विरूद्ध 21 आपराधिक मामले होने के साथ ही चर्चा करते हुए करीब आधा दर्जन आपराधिक व आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दे कि एके-47 बरामदगी मामले में पिपराकोठी थाना के तत्कालीन एसआई मनोज कुमार सिंह ने पिपराकोठी थाना कांड संख्या 63/2023 दर्ज कराया था.
कुणाल कुमार सिंह के पास से पुलिस ने 9 एमएम का लोडेड पिस्टल, 9 एमएम के दो मैगजीन, नाइन एमएम का 20 कारतूस, मोबाइल, छह वाकी टाकी बरामद किया. वहीं उसके घर में कंबल से ढके बैग में रखे एक एके 47 रायफल बरामद हुआ,जिसमें 25 गोली मैगजीन सहित था. साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की. बता दें कि पिपराकोठी थाना के कुड़िया बंगरी निवासी अशर्फी सिंह का पुत्र कुणाल कुमार सिंह है. वह जिला के कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल है. कुणाल सिंह पर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई थानों में कुल 17 संगीन मामले दर्ज हैं. जिसमें हत्या, रंगदारी, पुलिस और उत्पाद टीम पर हमला, स्कूल पर फायरिंग समेत कई मामले शामिल हैं.
हिन्दुस्थान समाचार