पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक साधु यादव को 23 वर्ष पुराने मामले में सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने साधु की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई किया है.
क्या है पूरा मामला?
एमपीएमएलए कोर्ट ने वर्ष 2001 के मामले में साधु यादव को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी. वर्ष जनवरी 2001 में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन के अधिकरियों के साथ गोली चलाकर डर फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे अन्य मामले दर्ज कराए गए थे. इस ममाले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साधु यादव को दोषी करार ठहराते हुए तीन वर्ष के लिए सजा सुनाई थी. अब इसके बाद साधु यादव ने एमपी/ एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के पास याचिका दायर की.
लंबी सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने साधु यादव को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब इस मामले में आज हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
साधु यादव राजद के 2000 से 2004 तक विधायक थे और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साले हैं.