पूर्वी चंपारण: चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने मादक पदार्थ मार्फिन तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास और दो लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
सजा नेपाल के बलरामपुर कलैथा गांव निवासी इम्तियाज आलम को हुई. 27 जुलाई 2019 को आदापुर थाना क्षेत्र के लाला छपरा में नेपाल से भारत में ले जा रहे 520 ग्राम मार्फिन के साथ सीमा सुरक्षा बल ने इम्तियाज आलम को पकड़ा था. वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. मामले में एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट नंबर 2 ने प्रतिबंधित पदार्थ मार्फिन तस्करी का दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में उक्त सजा सुनाया है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार