पतंजलि विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करने के लिए कहा है. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने केस की सुनवाई की.
कोर्ट ने पतंजलि के एमडी रामदेव से दो दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा- हमने माफीनामा फाइल कर दिया है. इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है.
इस पर कोर्ट ने पूछा, “आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस ऐड का भी साइज वही था?” इस पर रोहतगी ने जवाब दिया- “नहीं, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है. लाखों रुपए खर्च होते हैं”
कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले दो दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की. मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी.
पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार (22 अप्रैल) को कुछ न्यूज पेपर्स में माफीनामा प्रकाशित किया है. इसमें कहा कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है. पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया, उसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे.